बैंक से कैश निकालने पर कितना टैक्स लगेगा

टैक्स डिपार्टमेंट ने बदले टीडीएस के नियम

नई दिल्ली, 7  जुलाई। (ब्यूरो रिपोर्ट) कैश में लेनदेन कम करने और टैक्स कंप्लायंस को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट ने टीडीएस के नियम बदल दिए हैं। इस महीने से बैंक और पोस्ट ऑफिस से निकाली गई रकम पर टीडीएस का नया नियम लागू होगा। अभी तक अगर आप एक साल में एक करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकालते थे तो आपको 2 फीसदी टीडीएस देना पड़ता था। लेकिन 1 जुलाई से TDS का नया नियम लागू हो गया है। अब एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ज्यादा हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन करने पर टीडीएस रेट इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने पिछले तीन साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है या नहीं।

जिन लोगों ने पिछले 3 साल में रिटर्न फाइल किया है, उनके लिए TDS का नियम

2019 के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स में एक नया सेक्शन 194N शामिल किया था, जिसके तहत बैंक अकाउंट से एक करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकालने पर 2 फीसदी टीडीएस चुकाना पड़ता। यह नियम पोस्ट ऑफिस के खातों से भी कैश निकालने पर लागू होगा। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई 99 लाख रुपए कैश निकालता है और उसके बाद वह 1.50 लाख रुपए और निकालता है तो सिर्फ 50,000 रुपए पर भी 2 फीसदी टीडीएस देना पड़ता।

हालांकि जिन लोगों का पैन कार्ड बैंक के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है,  उन पर इनकम टैक्स के सेक्शन 206AA के तहत 20% तक टीडीएस लग सकता है। अगर आपने पिछले तीन सालों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है और पैन जमा किया है तो एक करोड़ से कम कैश निकालने पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा।

अगर आप बैंक से कैश निकालते हैं तो बैक आपसे आईटीआर-V मांग सकता है ताकि यह पक्का हो सके कि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसके साथ ही आप बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल से भी चेक करने को कह सकते हैं।

जो लोग ITR रिटर्न नहीं फाइल करते हैं उनके लिए नियम

अगर आपने पिछले तीन साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपको भारी-भरकम टीडीएस जमा करना पड़ सकता है।

20 लाख रुपए तक कैश निकालने पर कोई टीडीएस नहीं।

20 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक 2% टीडीएस।

एक करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर 5% टीडीएस।