मंडी प्रशासन चाहे तो 15 अप्रैल से खुल सकती हैं मंडियां

जयपुर, 13 अप्रैल। राज्य सरकार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यदि पांच नियमों की पालना करवा देती है, तो कृषि मंडियों में 15 अप्रैल से कारोबार शुरू हो सकता है। किसान, लेबर एवं व्यापारियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना, सोशल डिस्टैंसिंग, हैंड वास, समुचित सेनिटाइजेश एवं मंडी में आने-जाने वालों पर निगरानी आदि की जिम्मेदारी सरकार ले तो मंडियों में कृषि मंडियों में नीलामी आदि का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। सम्पूर्ण जिम्मेदारी व्यापारी पर छोड़ना चाहता है। ऐसी स्थिति में मंडियों में कामकाज शुरू नहीं किया जा सकता। इसके लिए सोशल डिस्टैंसिंग बनाए रखने का काम मंडी प्रशासन, परिवहन, पुलिस और व्यापार संघ के साथ योजना बनाकर करना चाहिए। गुप्ता ने कहा कि किसानों से सीधे लाइसेंस के जरिये कृषि उत्पादों की खरीद नहीं की जानी चाहिए। किसान की फसल मंडियों में आनी चाहिए। ज्ञात हो राजस्थान में करीब 250 कृषि उपज मंडियां हैं। उधर गुजरात में कृषि उत्पाद विपणन समितियां (एपीएमसी) 14 अप्रैल के बाद मंडी में कामकाज शुरू होने की उम्मीद कर रही हैं। इस संबंध में गुजरात सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में शारीरिक दूरी, सैनिटाइजेशन, किसानों के आने का अलग-अलग वक्त देना आदि शामिल है।