भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान नहीं दें उद्दमी : अग्रवाल

जयपुर, 24 अप्रैल। उद्योग आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल ने उन सभी आशंकाओं को निर्मूल बताया है कि जिन इकाईयों में कार्मिक के संक्रमित पाए जाने पर संचालक को सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यक सुरक्षा मापदण्डों की पालना नहीं करने पर दो दिन के लिए बंद करने की कार्रवाई भी गलत प्रचारित की जा रही है। अग्रवाल ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है। गाइडलाइन्स में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई तभी होगी, जब  नियोक्ता की जानकारी में होने के बावजूद लापरवाही बरती जा रही हो। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी की व्यापकता को देखते हुए यह जरुरी है कि औद्योगिक इकाईयां सोशल डिस्टेंस, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डों की पालना और केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करें।

इस बीच उद्योग विभाग में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रति प्रदेश के उद्यमियों ने रुचि दिखाई है और डेढ़ दिन में ही करीब 200 से अधिक जिज्ञासाओं, भ्रांतियों, स्पष्टीकरण और प्रक्रियाओं के संबंध में राज्य भर से कॉल प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि उद्योग विभाग में गुरुवार से अतिरिक्त निदेशक अविन्द्र लढ़डा के निर्देशन में नियंत्रण कक्ष कार्य कर रहा है।