एक अक्टूबर से चालान या रसीद पर एफएसएसएआई नंबर लिखना अनिवार्य

नई दिल्ली, 10 जून। खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य व्यापार परिचालकों के लिए इस साल एक अक्टूबर से नकद रसीदों या खरीद चालान पर एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस संबंध में एक ताजा आदेश जारी किया है। चूंकि विशिष्ट जानकारी की कमी के चलते शिकायतें पूरी तरह से सुलझ नहीं पाती हैं। इस कदम से उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी, जो एफएसएसएआई नंबर का उपयोग करके किसी विशेष खाद्य व्यावसाय के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एफएसएसएआई के आदेश में कहा गया है कि लाइसेंसिंग और पंजीकरण अधिकारियों को नीति का व्यापक प्रचार करने और 2 अक्टूबर 2021 से इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। नियामक ने कहा कि एफएसएसएआई नंबर का उल्लेख करने से समग्र जागरूकता में भी सुधार होगा। वर्तमान में एफएसएसएआई नंबर को पैकेज्ड् फूड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है, लेकिन यह समस्या विशेष रूप से रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों, कैटरर्स, यहां तक कि खुदरा स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों के मामलों में आती है।